पोक्सो एक्ट मामले में 20 साल की सजा का एलान. नाबालिंग के साथ दुष्कर्म ओर अश्लील फ़ोटो वायरल करने की धमकी का मामला
राजस्थान: टोंक जिले के मालपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी मामले में टोंक जिला पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी सूरज करण उर्फ प्रवीण को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
दरअसल, टोंक जिले के मालपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में नाबालिंग को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और अश्लील फ़ोटो वायरल करने का मामला एक साल पहले उस वक्त सामने आया था. जब पीड़िता की ओर से मालपुरा पुलिस थाने में परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई . इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच के बाद अभियुक्त सूरज करण को पुलिस ने गिरिफ्तार कर उसका चालान पोक्सो कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद एक साल बाद शनिवार को सजा का फैसला आया है..
पॉक्सो कोर्ट टोंक टोंक जिले के मालपुरा में 1 साल पहले मालपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय से कम आयु की नाबालिंग पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 20 साल की सजा सुनाते हुए 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि सोलह वर्षीय कम आयु की नाबालिग पीड़िता ने दिनांक 3 अप्रैल 2023 को मालपुरा थाने में एक रिपोर्ट पैश करते हुए बताया कि अभियुक्त सूरज करण उर्फ प्रवीण मुझे डरा धमकाकर मेरे साथ अवैध संबंध बनाता था और मेरे अश्लील फोटो वायलर करने की धमकी देता है.
पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. उक्त मामले में 15 गवाह पैश कर 38 दस्तावेज प्रस्तुत किए. जिस पर आज जिला पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

Author: Intelligent Guru
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