पटना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकारण और बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आज बिहार के सभी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निपटारा किया गया। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल विवाद, टेलीफोन बिल विवाद, वाहन दुर्घटना बीमा, श्रम वाद, नीलाम पत्र वाद और पारिवारिक मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया गया। इससे पूर्व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने सभी के लिए आसान और समय पर न्याय का आह्वान किया।
