- नगर परिषद सरई की 16 दुकानों में पोलीथीन विक्रेताओं के विरूद्व अर्थदण्ड के रूप में काटा गया चालान
सिंगरौली ,क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली के रसायनज्ञ धर्मेन्द्र सिंह एवं प्रयोगशाला सहायक राजकुमार मसातकर तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह एवम एसपी लाल साकेत द्वारा नगर परिषद सरई के दिनेश साकेत, सुरेश साकेत, राजकुमार साकेत एवं भगोले साकेत तथा उनकी टीम के साथ नगर परिषद सरई की लगभग 16 दुकानों में अमानक पोलीथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में छापामार कार्यवाही की गई तथा नगर परिषद सरई के द्वारा अमानक पोलीथीन विक्रेताओं के विरूद्व राशि रू. 1300/- (एक हजार तीन सौ रूपये मात्र) अर्थदण्ड के रूप में चालान काटा गया। इसके पूर्व भी हाल ही में क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली की टीम के द्वारा दिनांक 02.01.2025 को बैढन एवम दिनांक 10.01.2025 को बरगवां की मार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित छापामार कार्यवाही की गई थी।
केन्द्र शासन द्वारा प्लास्टिक प्रबंधन नियम 2016 यथा संशोधित 2021 के तहत् 19 प्रकार के प्लास्टिक निर्माण सामग्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में प्रतिबंधित किया गया है तथा पोलीथीन कैरी बैग के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है। अमानक पोलीथीन एवं प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के भण्डारण, परिवहन, उपयोग एवं बिक्री के संबंध में आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही करने के अधिकार संबंधित नगरीय निकायों को हैं एवं अमानक पोलीथीन के संबंध में जन-जागरूकता विकसित करने का कार्य मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को है।
क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विगत् 02 माह के दौरान सिंगरौली जिले के कई शैक्षणिक संस्थानों जैसे डीएव्ही खड़िया, ज्योति स्कूल जयंत प्रक्षेत्र, डीएव्ही ब्लाक-बी- गोरबी, डीएव्ही कृष्ण विहार कॉलोनी नौगढ़, में अमानक पोलीथीन के संबंध में जन-जागरूकता कार्यक्रम किऐ गऐ एवं अमानक पोलीथीन तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव तथ मवेशियों में होने वाले हानिकारक प्रभाव के संबंध में जन-चेतना विकसित की गई। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से स्थानीय निकायों में प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के दिशा-निर्देश जारी किऐ गऐ।
आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा सभी नगर पालिका अधिकारी तथा नगर निगम के आयुक्त एवं समस्त कलेक्टर्स तथा समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण (म.प्र.) को पत्र क्रमांक 27012 दिनांक 23.12.2024 को पत्र जारी किए गऐ हैं, इसी प्रकार प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग के द्वारा सभी कलेक्टर्स को इस संबंध में फाइल क्र. 10-8-2023 (ईएनव्ही) दिनांक निरंक को पत्र जारी किया गया हैं। बोर्ड मुख्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के द्वारा पत्र क्रमांक 4406 दिनांक 04.10.2024 के द्वारा सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को स्थानीय निकायों से समन्वय कर पॉलीथीन जब्ती हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा छापामार कार्यवाही समय-समय पर किऐ जाने का अनुरोध किया गया।
