नए कानूनों को तत्परता से लागू करें उत्तराखंड- गृह मंत्री

  •  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
  • मुख्यमंत्री धामी ने तेज़ी से काम करने की जानकारी दी।

नई दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उत्तराखंड में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गृह सचिव गोविंद मोहन, उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतौरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की गहराई से समीक्षा की गई।बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीन नए आपराधिक कानून नागरिक अधिकारों के रक्षक और ‘न्याय की सुगमता’ का आधार बन रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को इन कानूनों के शत-प्रतिशत कार्यान्वयन के लिए तत्परता से काम करने की सलाह दी।

अमित शाह ने कहा कि नए कानून पीड़ित और नागरिक केन्द्रित हैं, और इनका प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है। उन्होंने राज्य सरकार से तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में मौजूदा खामियों को जल्द भरने का आग्रह किया। गृह मंत्री ने विशेष रूप से अधिक FIR दर्ज होने वाले क्षेत्रों में नए कानूनों के लागू होने को प्राथमिकता देने को कहा।

गृह मंत्री ने तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक से अधिक फॉरेन्सिक मोबाइल वैन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही, फॉरेन्सिक विजिट के लिए टीमों को तीन श्रेणियों में विभाजित करने की सलाह दी ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रोटोकॉल बनाए जाने और सभी स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगाने की भी बात की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने Zero FIRs की नियमित मॉनीटरिंग की आवश्यकता जताई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कितनी FIRs में न्याय मिला और कितनी राज्य को स्थानांतरित की गईं।

गृह मंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की हर 15 दिन में समीक्षा करने की सलाह दी, वहीं मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से इसे साप्ताहिक आधार पर मॉनिटर करने को कहा। अमित शाह ने पुलिस महानिदेशक से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सभी पुलिस अधीक्षक निर्धारित समयसीमा के तहत मामलों की जांच पूरी करें।

लेटेस्ट

ख़ास ख़बरें