चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य, वीवीआईपी दर्शन बंद

उत्तर प्रदेश:  मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) ने दिये गये निर्देश दिए हैं कि चार धाम यात्रा के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है. बिना पंजीयन के चार धाम यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

आपर जिला मजिस्ट्रेट उमेश चन्द्र निगम ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए चार धाम यात्रा-2024 के लिए अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था लागू की गई है. इसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि चार धाम यात्रा पर जाने वाले इच्छुक श्रद्धालुजन पंजीकरण कराने के बाद ही वहां जाए. बगैर पंजीकरण यात्रा के लिए जाने पर तीर्थ यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि चार धाम यात्रा-2024 के लिए उत्तराखण्ड द्वारा URLhttps://registrationandtouristcare.uk.gov.in/signin.php अथवा मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पर अनिवार्य पंजीयन की व्यवस्था की गयी है। हर श्रद्धालु/ तीर्थयात्री / पर्यटक जो चारधाम – गंगोत्री यमुनोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ की यात्रा करना चाहता है, को उक्त वेबसाइट, ऐप पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है.

अनिवार्य पंजीकरण का प्रवर्तन चार धाम यात्रा के लिए जिन यात्रियों ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है. ऐसे श्रद्धालुओं को चारधाम की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है. ऐसे यात्री, जिनका पंजीयन नहीं है , वे निर्धारित चेक प्वाइन्ट्स पर रोक दिये जाएंगे ओर आगे नहीं जा सकेंगे.

उन्होंने बताया कि यह आवश्यक है कि तीर्थयात्री उन तिथियों पर ही यात्रा करें, जिसके लिए उन्होंने पंजीकरण कराया है. इससे श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने और धामों पर व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि टूर आपरेटरों तथा ट्रैवेल एजेंन्टों का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करायें कि उनके ग्राहकों द्वारा यात्रा प्रारम्भ करने से पहले आवश्यक पंजीकरण करा लिया गया है. इससे तीर्थ यात्रा के दौरान असुविधा अथवा किसी प्रकार के व्यवधान को रोकने में सहायता मिलेगी.

इस संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी कर्वी, मऊ, मानिकपुर, राजापुर, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी व समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को भी चार धाम यात्रा – 2024 के लिए अनिवार्य पंजीकरण के व्यापक प्रचार – प्रसार कराये जाने के निर्देश दिये हैं.

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Author: Intelligent Guru

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